स्वतंत्र भारद्वाज को मिली अंतरिम बेल, तीन हफ्ते बाद क्या होगा अगला कदम?

दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मारपीट से जुड़े एक मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत देते हुए तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि, यह राहत केवल सीमित समय के लिए है और नियमित जमानत नहीं है। स्वतंत्र भारद्वाज ने अदालत में नियमित जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन फिलहाल उन्हें केवल अंतरिम राहत ही मिली है। तय अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें वापस जेल जाना होगा।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा कानूनी मामला दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई कथित मारपीट की घटना से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र भारद्वाज पर संजय कुमार नामक व्यक्ति पर कड़े से हमला करने का गंभीर आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्वतंत्र ने एक पॉडकास्ट के दौरान खुद यह स्वीकार किया था कि उसने संजय पर हमला किया था और उनका सिर फोड़ दिया था। उसने यह दावा भी किया था कि इस हमले में पीड़ित को करीब 60 टांके आए थे, इसके बावजूद उस समय उचित धारामों के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था।
कोर्ट में स्वतंत्र भारद्वाज का पक्ष
सुनवाई के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से अदालत में दलील पेश की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि उनके खिलाफ एससी/एसटी (SC/ST) और पॉक्सो (POCSO) जैसी धाराएं लगाकर की गई कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से प्रेरित है। उनके वकील ने इन धाराओं के जोड़े जाने के पीछे सीजेपी (CJP) के प्रदर्शन का हवाला दिया। गौरतलब है कि स्वतंत्र भारद्वाज को बीते 7 सितंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उनकी जमानत याचिका पर 14 सितंबर को सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।



