बिज़नेस

सेबी ने ईटीएफ नियमों के क्रियान्वयन की समयसीमा बढ़ाई 

नई दिल्ली।  पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों के क्रियान्वयन की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है, जो अब 1 सितंबर 2026 के बजाय 7 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे। यह निर्णय शेयर बाजारों से मिले सुझावों और नियमों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। सेबी द्वारा जारी एक नए परिपत्र के अनुसार यह विस्तार ईटीएफ के आधार मूल्य, मूल्य दायरे, प्री-ओपन सत्र में कॉल नीलामी और क्लोज-आउट प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़े नियमों पर लागू होगा। इन प्रावधानों को नियामक ने 15 जून 2026 को जारी एक पिछले परिपत्र में विस्तृत रूप से तय किया था। हालांकि, 15 जून के उस परिपत्र के अन्य सभी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वे पहले की तरह ही लागू रहेंगे। नियामक ने बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) को इन नियमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रणालियां तैयार करने, संबंधित उपनियमों में संशोधन करने और निवेशकों सहित सभी बाजार प्रतिभागियों को इन प्रावधानों के बारे में सूचित करने के निर्देश दिए हैं।
 

Related Articles

Back to top button