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झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नियुक्तियां रद्द करने पर रोक

रांची: झारखंड के लाखों प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत भरी खबर आई है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी (JSSC) और जेपीएससी (JPSC) परीक्षाओं से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के हालिया आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस निर्णय से नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल उन हजारों अभ्यर्थियों को नया जीवनदान मिला है, जो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में थे।

सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती

राज्य सरकार ने हाल ही में जेएसएससी और जेपीएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को अचानक रद्द करने का निर्णय लिया था। सरकार के इस आदेश को प्रभावित अभ्यर्थियों द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से मनमाना और असंवैधानिक है, जो योग्य उम्मीदवारों के करियर पर कुठाराघात करता है। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि किसी जन-आंदोलन या बाहरी दबाव में आकर पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर देना कानूनी रूप से न्यायसंगत नहीं है।

हाई कोर्ट का रुख और आगे की राह

मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के निरस्तीकरण आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। अदालत के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार को इस पूरे मामले में अपना विस्तृत जवाब और पक्ष पुनः अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस फैसले के आते ही प्रशासनिक हलकों में गहमागहमी बढ़ गई है, वहीं लंबे समय से आंदोलित छात्रों और अभ्यर्थियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है।

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